हरियाणा सरकार की घोषणा सुनकर खुश हुए सरकारी कर्मचारियों, 14 साल बाद कर दिया ये बड़ा ऐलान
हरियाणा सरकार के इस फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारी अब मकान निर्माण के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि प्राप्त कर सकेंगे। पहले जहाँ 20 लाख रुपये का एडवांस मिलता था अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन की सुविधा में सुधार कर बड़ी राहत दी है। 14 साल बाद सरकार ने मकान निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा को बढ़ा दिया है। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के लोन प्राप्त करने में अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इस निर्णय में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नए नियमों को लागू करें।
एडवांस और लोन में किन-किन मदों पर दी गई राहत?
हरियाणा सरकार के इस फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारी अब मकान निर्माण के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि प्राप्त कर सकेंगे। पहले जहाँ 20 लाख रुपये का एडवांस मिलता था अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, शादी के लिए मिलने वाले लोन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को अपने बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपये का लोन मिल सकेगा, जो पहले कम था। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की सीमा बढ़ाई गई है। यह कदम राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय योजनाओं में सहूलियत देने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
एडवांस बढ़ोतरी का निर्णय क्यों लिया गया?
हरियाणा सरकार के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारी काफी समय से लोन और एडवांस की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पिछले 14 वर्षों में महंगाई में हुई वृद्धि और जीवन शैली की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने इस सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एडवांस और लोन की सीमा में आखिरी बार बदलाव किया गया था। महंगाई के इस दौर में मकान बनाना या वाहन खरीदना सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया था। इस फैसले से उन्हें वित्तीय सहूलियत मिलेगी और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कौन कितना लाभ उठा सकता है?
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित लोन और एडवांस प्राप्त कर सकेंगे:
- मकान निर्माण के लिए: 25 लाख रुपये तक का एडवांस।
- शादी के लिए: 3 लाख रुपये तक का लोन।
- वाहन खरीद के लिए: लोन की सीमा में वृद्धि की गई, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- कंप्यूटर खरीदने के लिए: लोन की राशि बढ़ाई गई है, ताकि डिजिटल उपकरणों की खरीद में सहूलियत मिले।
सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार ने इस फैसले से संबंधित निर्देश राज्य के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, DC और उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को भेज दिए हैं। सरकारी कर्मचारी अब अपने विभाग से संपर्क करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों को नए नियमों के अनुसार लोन व एडवांस सुविधाएं प्रदान की जाएं।